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Stamp Duty Exemption

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Registration Fee Exemption पंजीकरण शुल्क में छूट
Documents executed by, or in favour of Government

Registration fees shall be exempted on instruments of sale/lease of immovable property executed by the Madhya Pradesh Housing Board, Nagar Vikas Pradhikarans, Madhya Pradesh State Co-operative Housing Federation or any Urban Local Body in Madhya Pradesh in favour of a person of Economically Weaker Sections or Lower Income Group. "Economically Weaker Sections" / "Lower Income Group" shall be as defined and specified by the department of Urban Development and Environment from time to time. A certificate from the District Collector to this effect shall have to be produced.

Madhya Pradesh Investment Region Development and Management Act, 2013, Madhya Pradesh Land Pooling Scheme 2019 and LARR Act, 2013

Documents executed exclusively in favor of women

सरकार द्वारा या उसके पक्ष में निष्पादित दस्तावेज

मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड, नगर विकास प्राधिकरण, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ या मध्य प्रदेश में किसी भी शहरी स्थानीय निकाय द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या निम्न आय वर्ग के व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित अचल संपत्ति की बिक्री/पट्टे के दस्तावेजों पर पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" / "निम्न आय समूह" को समय-समय पर शहरी विकास और पर्यावरण विभाग द्वारा परिभाषित और निर्दिष्ट किया जाएगा। इस आशय का जिला कलेक्टर से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

मध्य प्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंधन अधिनियम, 2013, मध्य प्रदेश भूमि पूलिंग योजना 2019 और एलएआरआर अधिनियम, 2013

विशेष रूप से महिलाओं के पक्ष में निष्पादित दस्तावेज


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Registration Fee Exemption पंजीकरण शुल्क में छूट
any instrument executed, by, or, on behalf of, or, in favour of, the Developer, or Unit or in connection with the carrying out of purposes of the Special Economic Zone

Documents executed by, or in favour of Government

Instruments of sale executed by Madhya Pradesh Housing Board, Vikas Pradhikaran, Primary Co-operative Housing Societies and Madhya Pradesh State Co-operative Housing Federation, in relation to house/apartment to the extent of the value of the house/apartment (excluding value of plot) constructed under self financing scheme, with the money received from the purchaser

On all kinds of deeds of transfers of Agricultural land executed by a person belonging to a Scheduled Tribe in favour of his legal heir/heirs during his life time

On instruments of Sale relating to plot or built up space executed by or on behalf of State Government or any Semi Government Organization or any Government Undertaking, in favour of Information Technology/BPO Industries to be established in the State of Madhya Pradesh

डेवलपर या इकाई द्वारा या उसके पक्ष में या विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों को पूरा करने के संबंध में निष्पादित कोई भी दस्तावेज

सरकार द्वारा या उसके पक्ष में निष्पादित दस्तावेज

मध्य प्रदेश आवास बोर्ड, विकास प्राधिकरण, प्राथमिक सहकारी आवास समितियों और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ द्वारा स्व-वित्तपोषण योजना के तहत निर्मित मकान/अपार्टमेंट के मूल्य (भूखंड के मूल्य को छोड़कर) की सीमा तक मकान/अपार्टमेंट के संबंध में क्रेता से प्राप्त धन से निष्पादित बिक्री के दस्तावेज

अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान अपने कानूनी उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों के पक्ष में निष्पादित कृषि भूमि के सभी प्रकार के हस्तांतरण कार्यों पर

मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित होने वाले सूचना प्रौद्योगिकी/बीपीओ उद्योगों के पक्ष में राज्य सरकार या किसी अर्ध सरकारी संगठन या किसी सरकारी उपक्रम द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित भूखंड या निर्मित स्थान से संबंधित बिक्री के दस्तावेजों पर


On instruments of conveyance of industrial units as a going concern

On instruments of Sale executed by or on behalf of financial institutions, Government Agencies, or Private Sector by which space/premises in an information technology investment area is transferred in favour of a new unit/ expanded unit/ modernized unit of an IT/BPO company

On instruments of sale of land executed in favour of persons, whose land has been acquired for Auto Testing Track Project, Pithampur, District Dhar

Instrument of sale executed by private persons in favour of a Unit established to generate electricity from non-conventional energy resources

On instruments of transfer of developed land in a Food Park executed by the developer of the park in favour of a Food Processing Unit.

On instruments of sale of land executed in favour of a Goshala registered by the Madhya Pradesh Gopalan Evam Pashudhan Samwardhan Board, Bhopal.

On instruments of transfer of developed land in a Food Park executed by the developer of the park in favour of a Food Processing Unit.

On instruments of sale of land executed in favour of a Goshala registered by the Madhya Pradesh Gopalan Evam Pashudhan Samwardhan Board, Bhopal.

On the instrument of sale of sick/closed industrial units which are referred to the Board of Industrial Finance and Reconstruction (B.I.F.R.)

On instruments of sale or merger or amalgamation of industrial units as a going concern

On instruments of conveyance of 12.713 acre land in the campus of former Higher Secondary Technical School, Shahdol and 8 hectare land of Government Survey No. 556/1 of village Kalyanpura in Jhabua District in favour of Rajeev Gandhi Technical University, Bhopal

On instruments of conveyance of 12.120 hectare (25 acres) of total land of four survey numbers i.e. area 7.422 hectare out of 8.359 hectare of survey number 108/3, area 0.063 hectare of survey number 116, area 2.023 hectare of survey number 117/1, and area of 0.612 hectare out of 1.517 hectare of survey number 138, of village Malsipur in tehsil Sironj,

औद्योगिक इकाइयों को चालू व्यवसाय के रूप में हस्तांतरित करने के लिए विलेखों पर

वित्तीय संस्थाओं, सरकारी एजेंसियों या निजी क्षेत्र द्वारा या उनकी ओर से निष्पादित विक्रय विलेखों पर, जिसके द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में स्थान/परिसर को किसी आईटी/बीपीओ कंपनी की नई इकाई/विस्तारित इकाई/आधुनिकीकृत इकाई के पक्ष में हस्तांतरित किया जाता है

ऑटो टेस्टिंग ट्रैक परियोजना, पीथमपुर, जिला धार के लिए अधिग्रहित की गई भूमि के व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित भूमि के विक्रय विलेखों पर

गैर-परंपरागत ऊर्जा संसाधनों से विद्युत उत्पादन करने के लिए स्थापित इकाई के पक्ष में निजी व्यक्तियों द्वारा निष्पादित विक्रय विलेखों पर

खाद्य पार्क में विकसित भूमि के हस्तांतरण विलेखों पर, जो पार्क के विकासकर्ता द्वारा, खाद्य प्रसंस्करण इकाई के पक्ष में निष्पादित किया जाता है।

मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, भोपाल द्वारा पंजीकृत गोशाला के पक्ष में निष्पादित भूमि के विक्रय विलेखों पर।

खाद्य पार्क में विकसित भूमि के हस्तांतरण विलेखों पर, जो पार्क के विकासकर्ता द्वारा, खाद्य प्रसंस्करण इकाई के पक्ष में निष्पादित किया जाता है।

मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड, भोपाल द्वारा पंजीकृत गोशाला के पक्ष में निष्पादित भूमि की बिक्री के दस्तावेजों पर। बीमार/बंद औद्योगिक इकाइयों की बिक्री के दस्तावेज पर, जिन्हें औद्योगिक वित्त एवं पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) को संदर्भित किया जाता है

चलती चिंता के रूप में औद्योगिक इकाइयों की बिक्री या विलय या समामेलन के दस्तावेज पर

राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय, भोपाल के पक्ष में झाबुआ जिले के कल्याणपुरा गांव के सरकारी सर्वेक्षण क्रमांक 556/1 की 8 हेक्टेयर भूमि और पूर्व उच्चतर माध्यमिक तकनीकी विद्यालय, शहडोल के परिसर में 12.713 एकड़ भूमि के हस्तांतरण के दस्तावेज पर

चार सर्वेक्षण क्रमांकों की कुल भूमि के 12.120 हेक्टेयर (25 एकड़) के हस्तांतरण के दस्तावेज पर, अर्थात सर्वेक्षण क्रमांक 108/3 के 8.359 हेक्टेयर में से 7.422 हेक्टेयर क्षेत्रफल, सर्वेक्षण क्रमांक 116 के 0.063 हेक्टेयर क्षेत्रफल, सर्वेक्षण क्रमांक 117/1 के 2.023 हेक्टेयर क्षेत्रफल और सर्वेक्षण क्रमांक 138 के 1.517 हेक्टेयर क्षेत्रफल में से 0.612 हेक्टेयर क्षेत्रफल मलसीपुर, तहसील सिरोंज,

 

On instruments of purchase of Land by displaced/ effected families, to the extent of payable compensation and special rehabilitation grant according to award in cases of land acquisition for establishing thermal power project by M/s New Zone India Private Limited in District Anuppur

On instruments of sale executed to acquire land in favour of member of a family displaced on account of the Narmada Valley Projects

Special Purpose Vehicle (SPV) Company

On Assignment of copyright

Instrument of Conveyance in favour of the Government.

जिला अनूपपुर में मेसर्स न्यू जोन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण के मामलों में पुरस्कार के अनुसार देय मुआवजे और विशेष पुनर्वास अनुदान की सीमा तक विस्थापित/प्रभावित परिवारों द्वारा भूमि की खरीद के दस्तावेजों पर

नर्मदा घाटी परियोजनाओं के कारण विस्थापित परिवार के सदस्य के पक्ष में भूमि अधिग्रहण करने के लिए निष्पादित बिक्री के दस्तावेजों पर

विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) कंपनी

कॉपीराइट के असाइनमेंट पर

सरकार के पक्ष में हस्तांतरण के दस्तावेज।

 

On the instruments of sale executed by Madhya Pradesh Housing Board, Vikas Pradhikaran, Primary Co-operative Housing Societies and Madhya Pradesh State Cooperative Housing Federation, in relation to house/apartment to the extent of the value of the house/apartment (excluding value of plot) constructed under self financing scheme, with the money received from the purchaser, subject to following conditions, namely : (a) The chargeable stamp duty shall be exempted /reduced to the extent of 100 percent for the categories of house/apartment of Economically Weaker Section but no exemption/reduction shall be granted in cases of High Income Group houses/apartments; (b) This exemption/reduction shall be limited only to original allottees under the Self Financing Scheme. (c) Economically Weaker Sections shall be as defined and specified by the Department of Urban Administration and Housing from time to time. Provided that this remission shall not be available in case of partly constructed house/apartment. Economically weaker section, Maximum Kursi Area (sqmt) 30 and Maximum plot Area (sqmt) 60.

मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल, विकास प्राधिकरण, प्राथमिक सहकारी गृह निर्माण सोसायटियों और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी गृह निर्माण संघ द्वारा निष्पादित विक्रय पत्रों पर, स्व-वित्तपोषण योजना के अंतर्गत निर्मित मकान/अपार्टमेंट के मूल्य (भूखंड के मूल्य को छोड़कर) की सीमा तक, क्रेता से प्राप्त धनराशि से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अर्थात्: (क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मकान/अपार्टमेंट की श्रेणियों के लिए प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत की सीमा तक छूट/कटौती की जाएगी, लेकिन उच्च आय समूह के मकान/अपार्टमेंट के मामलों में कोई छूट/कटौती नहीं दी जाएगी; (ख) यह छूट/कटौती केवल स्व-वित्तपोषण योजना के तहत मूल आबंटियों तक ही सीमित होगी। (ग) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग द्वारा समय-समय पर परिभाषित और निर्दिष्ट किए जाएंगे। बशर्ते कि आंशिक रूप से निर्मित मकान/अपार्टमेंट के मामले में यह छूट उपलब्ध नहीं होगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अधिकतम कुर्सी क्षेत्र (वर्ग मीटर) 30 और अधिकतम प्लॉट क्षेत्र (वर्ग मीटर) 60।

On the instruments of sale executed by Madhya Pradesh Housing Board, Vikas Pradhikaran, Primary Co-operative Housing Societies and Madhya Pradesh State Cooperative Housing Federation, in relation to house/apartment to the extent of the value of the house/apartment (excluding value of plot) constructed under self financing scheme, with the money received from the purchaser, subject to following conditions, namely : (a) The chargeable stamp duty shall be exempted /reduced to the extent of 100 percent for the categories of house/apartment of Low Income Group, but no exemption/reduction shall be granted in cases of High Income Group houses/apartments; (b) This exemption/reduction shall be limited only to original allottees under the Self Financing Scheme. (c) Low Income Group shall be as defined and specified by the Department of Urban Administration and Housing from time to time. Provided that this remission shall not be available in case of partly constructed house/apartment. Lower Income group, Maximum Kursi Area (sqmt) 48 and Maximum plot Area (sqmt) 96.

मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल, विकास प्राधिकरण, प्राथमिक सहकारी गृह निर्माण सोसायटियों और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ द्वारा निष्पादित विक्रय पत्रों पर, स्व-वित्तपोषण योजना के अंतर्गत निर्मित मकान/अपार्टमेंट के मूल्य (भूखंड के मूल्य को छोड़कर) की सीमा तक, क्रेता से प्राप्त धन से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अर्थात्: (क) निम्न आय वर्ग के मकान/अपार्टमेंट की श्रेणियों के लिए प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत की सीमा तक छूट/कटौती की जाएगी, लेकिन उच्च आय वर्ग के मकान/अपार्टमेंट के मामलों में कोई छूट/कटौती नहीं दी जाएगी; (ख) यह छूट/कटौती केवल स्व-वित्तपोषण योजना के तहत मूल आबंटियों तक ही सीमित होगी। (ग) निम्न आय वर्ग नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग द्वारा समय-समय पर परिभाषित और निर्दिष्ट किया जाएगा। बशर्ते कि आंशिक रूप से निर्मित मकान/अपार्टमेंट के मामले में यह छूट उपलब्ध नहीं होगी। निम्न आय वर्ग, अधिकतम कुर्सी क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) 48 और अधिकतम प्लॉट क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) 96।

On the instruments of sale executed by Madhya Pradesh Housing Board, Vikas Pradhikaran, Primary Co-operative Housing Societies and Madhya Pradesh State Cooperative Housing Federation, in relation to house/apartment to the extent of the value of the house/apartment (excluding value of plot) constructed under self financing scheme, with the money received from the purchaser, subject to following conditions, namely : (a) The chargeable stamp duty shall be exempted /reduced to the extent of 100 percent for the categories of house/apartment of Economically Weaker Section but no exemption/reduction shall be granted in cases of High Income Group houses/apartments; (b) This exemption/reduction shall be limited only to original allottees under the Self Financing Scheme. (c) Economically Weaker Sections shall be as defined and specified by the Department of Urban Administration and Housing from time to time. Provided that this remission shall not be available in case of partly constructed house/apartment. Economically weaker section, Maximum Kursi Area (sqmt) 30 and Maximum plot Area (sqmt) 60.

मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल, विकास प्राधिकरण, प्राथमिक सहकारी गृह निर्माण सोसायटियों और मध्य प्रदेश राज्य सहकारी गृह निर्माण संघ द्वारा निष्पादित विक्रय पत्रों पर, स्व-वित्तपोषण योजना के अंतर्गत निर्मित मकान/अपार्टमेंट के मूल्य (भूखंड के मूल्य को छोड़कर) की सीमा तक, क्रेता से प्राप्त धनराशि से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अर्थात्: (क) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मकान/अपार्टमेंट की श्रेणियों के लिए प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत की सीमा तक छूट/कटौती की जाएगी, लेकिन उच्च आय समूह के मकान/अपार्टमेंट के मामलों में कोई छूट/कटौती नहीं दी जाएगी; (ख) यह छूट/कटौती केवल स्व-वित्तपोषण योजना के तहत मूल आबंटियों तक ही सीमित होगी। (ग) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग द्वारा समय-समय पर परिभाषित और निर्दिष्ट किए जाएंगे। बशर्ते कि आंशिक रूप से निर्मित मकान/अपार्टमेंट के मामले में यह छूट उपलब्ध नहीं होगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अधिकतम कुर्सी क्षेत्र (वर्ग मीटर) 30 और अधिकतम प्लॉट क्षेत्र (वर्ग मीटर) 60।

Madhya Pradesh Investment Region Development and Management Act, 2013, Madhya Pradesh Land Pooling Scheme 2019 and LARR Act, 2013

मध्य प्रदेश निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन अधिनियम, 2013, मध्य प्रदेश लैंड पूलिंग स्कीम 2019 एवं एलएआरआर अधिनियम, 2013

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